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अधिशासी अभियंता रोहड़ पर 78.87 लाख का जुर्माना

): प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी.सी.बी.) ने अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग रोहड़ मंडल पर 78 लाख 87 हजार 500 रुपए का जुमौना (एन्वायरनमेंट कंपनसैशन) लगाया है। यह जुर्माना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) रोहड़ में नियमों के अनुसार ट्रीटमेंट नहीं होने पर लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस राशि को जमा करवाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। समय पर राशि जमा नहीं करवाने पर पर्यावरण नियंत्रण अधिनियम, 1986 तथा वाटर प्रीवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई संबंधित अधिकारी पर की जाएगी तथा इसमें उससे रिस्क व लागत वसूला जाएगा। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में ट्रीटमेंट प्लांट में नियमों का उल्लंघन होता रहा तो जुर्माना की राशि उसी के अनुसार बढ़ती रहेगी तथा इससे एन.जी.टी. को अवगत करवाया जाएगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट रोहड़ को चलाने व रखरखाव रखने का दायित्व अधिशासी अभियंता जल शक्तिविभाग रोहडू मंडल का है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 12 फरवरी, 2021 से 8 अप्रैल, 2021 तक रोज, 28 अक्तूबर, 2021 से 25 अप्रैल, 2022 तथा 21 सितम्बर, 2022 से 4 जनवरी, 2023 तक रोजाना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट रोहड़ के ट्रीट किए हुए पानी के सैंपल लिए, जो पर्यावरण नियंत्रण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाए गए। यानी फेल हो गए। ऐसे में पाया गया कि यह एस.टी.पी. निचले क्षेत्रों में पानी का प्रदूषित कर रहा है। विशेषकर यह ट्रीटमेंट प्लांट पब्बर नदी के केचमेंट एरिया में पड़ता है, जो प्रदेश की प्रदूषित नदियों में से एक है। याद रहे दो दिन पूर्व एस.टी.पी. लालपानी को लेकर बोर्ड ने एस.जे.पी.एन.एल. को 95.62 लाख का जुर्माना लगाया था।
नोटिस के बावजूद नहीं सुधरे हालात :प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग रोहड़ को कई बार नोटिस देने के बावजूद थी एस.टी.पी. रोहड़ की हालात नहीं सुधरे। इसके अलावा बोर्ड के सदस्य सचिव के चैंबर में सुनवाई के दौरान अधीक्षण अभियंता रोहड़ को 14 फरवरी 2023 को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए थे।

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